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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष कारावास और जुर्माना

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रामपुर। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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दुष्कर्म की यह घटना वर्ष 2014 की है। सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसकी बेटी के साथ एक युवक ने शारीरिक संबंध बनाए और परिवार वालों ने दहेज की मांग की। घटना की रिपोर्ट विवेक सागर सहित छह लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी। पुलिस ने पांच लोगों की नामजदगी झूठी पाते हुए विवेक सागर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादिनी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विवेक सागर को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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