रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ थाना स्वार में दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह की, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को होगी। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रहे अब्दुल्ला आजम ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि अब्दुल्ला आजम ने गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह ने स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम जमानत पर चल रहे हैं। शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी और गवाह राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए।
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