रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को बीस साल की कैद व 1.05 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के निवासी महिला ने 22 जून 22 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी को मिलक क्षेत्र के सिंहपुरा गांव निवासी लव सिंह उर्फ लवप्रीत बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था साथ ही किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की वादी व पीड़ित किशोरी समेत अन्य गवाहों के बयान कराए साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी को रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लव सिंह उर्फ लवप्रीत को दोषी मानते हुए बीस साल की कैद व 1.05 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।