रामपुर की स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थगन के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। अब इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई होगी।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बृहस्पतिवार को हुई के दौरान आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन का प्रार्थनापत्र देते हुए कहा कि उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाए।
जिस पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने आपत्ति दर्ज कराई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए गवाह नरेंद्र त्यागी से जिरह का अवसर का समाप्त कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार होगी।