रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो गई है। अभियोजन द्वारा पेश किए गए प्रार्थनापत्र पर कोर्ट द्वारा फैसला नहीं किया गया है। अब सात अक्तूबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था, जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से स्वार के विधायक शफीक अंसारी व मसवासी नगर पंचायत चेयरमैन दिनेश गोयल के बयानों के प्रार्थनापत्र को फाइल पर लेने की अपील की गई, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट द्वारा अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले की सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।
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यतीमखाना प्रकरण में जिरह अधूरी
रामपुर। यतीमखाना बस्ती के मामले में बरेली में तैनात इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, जोकि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई चार अक्तूबर को होगी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।
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जयाप्रदा मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी
रामपुर। पूर्व सांसद जयाप्रदा के मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में बहस की जोकि पूरी हो गई है। अब इस मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी। बताते चलें कि स्वार कोतवाली में पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। संवाद