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गैंगस्टर ऐक्ट में नामजद अभियुक्तों की 1.5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

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रामपुर। गैंगस्टर एक्ट में नामजद स्वार थाना क्षेत्र के बिजारखाता निवासी शोएब उर्फ सोनू और उस्मान उर्फ कलुआ की अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने दिए हैं।
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आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का मूल्यांकन कराने के बाद डीएम ने इन दोनों आरोपियों की अवैध रूप से धन अर्जित कर बनाई गई संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क के आदेश संबंधित थाना प्रभारी और तहसीलदार को दिए हैं। आरोपी शोएब उर्फ सोनू द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों में 25,65,000 की अनुमानित कीमत का डंपर, 21,25,000 की अनुमानित कीमत का दूसरा डंपर, 27,30,000 की अनुमानित कीमत की टाटा एसएलपी कैब तथा 4,79,000 की अनुमानित कीमत की सुजुकी विटारा ब्रेजा शामिल है।आरोपी उस्मान उर्फ कलुआ की अवैध संपत्तियों में 41,44,581 की अनुमानित कीमत का डंपर, 27,74,669 की अनुमानित कीमत का दूसरा डंपर तथा 3,32,000 की अनुमानित कीमत की कार शामिल है।
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