रामपुर । सपा नेता आजम खां पर दर्ज शत्रु संपत्ति के तीन मामलों की एक साथ सुनवाई करने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
शत्रु संपत्ति का यह मामला 2020 से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2020 में रिकाॅर्ड रूम प्रभारी फरीद अहमद की ओर से सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें सपा नेता पर धोखाधड़ी कर रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड (अभिलेखों) से छेड़खानी करने का आरोप लगा था। इस मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में सपा नेता की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में शत्रु संपत्ति के तीन मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने आजम खां का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। संवाद