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Rampur News: भाजपा सभासद का जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने का आदेश रद्ध

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रामपुर। भाजपा समर्थित सभासद विनोद कश्यप को मंडलायुक्त ने बड़ी राहत दी है। मंडल स्तर पर गठित समिति ने रामपुर प्रशासन द्वारा विनोद के अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र को निरस्त करने के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही जिला स्तरीय समिति को आदेश दिया है कि सभासद के पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए और बाद में इसका फैसला किया जाए।
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पिछले साल चार मई को नगर पालिका के चुनाव हुए थे, जबकि 13 मई को मतगणना हुई थी। शहर के वार्ड चार को चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। इस वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी विनोद कश्यप जीते थे। उनके प्रतिद्वंद्वी आशीष सागर ने चुनाव के दौरान ही प्रशासन से शिकायत की थी कि विनोद कश्यप ने अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से बनवाया है।
शिकायत में कहा था कि विनोद कहार जाति से हैं और यह जाति पिछड़ा वर्ग में आती है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार ने मामले की जांच की थी, जिसके बाद तहसीलदार सदर ने 12 मई 2023 को विनोद कश्यप का जाति प्रमाणपत्र फर्जी मानते हुए उसे निरस्त कर दिया था। तहसीलदार के इस फैसले को चुनौती दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 जून को अपर जिलाधिकारी प्रशासन, डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र प्रताप को जांच सौंपी गई। बाद में डीएम के आदेश पर स्क्रूटनी समिति का गठन किया गया।
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समिति ने तहसीलदार के पूर्व के फैसले को ठीक मानते हुए फर्जी तरीके से बनवाया गया तुरैहा जाति के प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया था। इस आदेश को भाजपा समर्थित सभासद ने मंडल स्तरीय समिति में चुनौती दी थी, जिसमें समिति के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के साथ ही उपनिदेशक समाज कल्याण, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण व एडीएम प्रशासन रामपुर की देखरेख में जांच की गई।
समिति के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने स्थानीय प्रशासन के पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही यह भी माना है कि जिला प्रशासन का आदेश गलत है। उन्होंने आदेश दिया है कि जिला स्तरीय समिति सभासद के पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका दे और फिर गुणदोष के आधार पर अपना फैसला दे। सभासद विनोद कश्यप ने बताया कि मंडलायुक्त का आदेश प्रशासन को जारी किया गया है।
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