रामपुर। जिला सहकारी बैंक की ओर से कर्जदारों के एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसमें कर्जदारों को राहत दी गई है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन देवकरन गंगवार ने बताया कि योजना के तहत पैक्स समितियों से लिया गया तीन लाख रुपये के कर्ज में ऐसे किसानों का ब्याज माफ कर दिया गया है, जिन्होंने 1997 से पहले कर्ज लिया था। इसके अलावा 1997 से 31 मार्च 2012 के मध्य वितरित फसली ऋण में कृषकों को मूलधन के बराबर ब्याज घटाने के बाद अवशेष ब्याज माफ कर दिया जाएगा। एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य वितरित फसली ऋण में जो तीन वर्ष से अधिक बकाया है, उन्हें आयत ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बकाएदार अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।