रामपुर। पानी से भरे जग में मोबाइल फोन गिरने पर पड़ोसन की हत्या करने वाली महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शहर के मोहल्ला नई बस्ती नानकार की फरहीन पुत्री नासिर ने 17 जुलाई 2021 को गंज काेतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया था। फरहीन का परिवार यहां एक मकान में किराये पर रहता था। इसी मकान में रेशमा पत्नी रिजवान उर्फ दानिश भी किराये पर रहती थी। घटना की रात वह रेशमा के घर पर खाना बना रही थी। रेशमा का मोबाइल पास में रखा था, जो फरहीन का हाथ लगने से पानी भरे जग में गिर गया था। इस बात से रेशमा आग बबूला हो गई। दोनों के बीच विवाद होने लगा। शोर सुनकर फरहीन की मां तस्लीम वहां आ गई। उनसे बीच बचाव किया। रेशमा को भरोसा दिलाया कि वह फोन सही करवा देगी। इसके बाद वह बेटी को लेकर वहां से जाने लगी। इसी दौरान रेशमा ने चाकू से तस्लीम की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद रेशमा के खिलाफ हत्या की धारा में चार्जशीट दाखिल की ती। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 12 गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफटीसी कोर्ट प्रथम रमेश कुशवाहा ने रेशमा को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।