रामपुर। गैंगेस्टर एक्ट एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल ग्यारह माह की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना गंज की पुलिस ने 2007 में गैंगस्टर एक्ट में केसरपुर गांव निवासी धर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। धर्मा पर पुलिस ने गैंग बनाकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया था। इस मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई सोमवार को एडीजे-3 (गैंगस्टर एक्ट) मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने धर्मा को दोषी करार देते हुए दो साल ग्यारह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद