रामपुर। जिला पंचायत के सदस्य मुस्तफा हुसैन को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनको 14 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है।
मुस्तफा हुसैन के खिलाफ बृहस्पतिवार को पुलिस ने थाना सिविल लाइंस में आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471, 341 201, 353 और 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। उन पर आरोप है कि उनकी कार पर पूर्व विधायक के लिए सचिवालय से जारी होने वाला पास लगा था। जिसके बारे में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। जिस पर पुलिस ने उनकी कार सीज कर दी थी। पुलिस ने उन पर अपने साथियों के साथ मिलकर स्टीकर फाड़ देने और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्होंने अपने अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू और जाहिद अली के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको 14 मार्च तक अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है।