रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय के गेट प्रकरण में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसमें बहस की प्रक्रिया हो सकती है।
साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद हैं, वे लोक निर्माण विभाग की हैं, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। बुधवार 14 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बहस के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले में 19 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी। जिस पर सोमवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। जिसमें बहस की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। संवाद