रामपुर। जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक आरोपी को पांच साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का है। क्षेत्र के लश्करगंज गांव निवासी कड्डे राम के खिलाफ गांव के ग्रामीण ने वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कराया गया था,जिसमें उस पर एक युवक को तमंचे से फायर कर घायल कर देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और फिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी कड्डे राम को पांच साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।