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कोर्ट में कोरोना नियमों का होगा पालन

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रामपुर। हाइकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जिला न्यायालयों व ग्राम न्यायालय के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि समस्त न्यायालयों में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वादों/प्रार्थना-पत्रों पर ही सुनवाई की जाएगी। नवीन एवं लंबित अंगीकरण से संबंधित वाद, जमानत प्रार्थना-पत्र (लंबित/नवीन), अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र (लंबित/नवीन), वाहन अवमुक्ति से संबंधित प्रकरण/छोटे अपराध वाले मामलों का निस्तारण, आवश्यक निषेधाज्ञा प्रकरण (लंबित/नवीन), धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति एवं निस्तारण से संबंधित प्रकरण, धारा-164 सीआरपीसी के बयान एनबीडब्लू व धारा 82/83 सीआरपीसी की आदेशिकाओं सेे संबंधित निवेचानाधिकारी के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण, विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य, रिमांड, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होगी, तो अन्य विकल्प के माध्यम से कार्य संपादित किया जाएगा, जिन प्रकरणों में साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है, उनमें बहस सुनी जा सकती है अथवा लिखित बहस ग्रहण की जा सकती है। न्यायालय में अग्रिम आदेेश तक अधिवक्ताओं को गाउन न पहनने की छूट रहेगी। संवाद
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