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विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज मामलों में दस्तावेज होंगे तलब

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रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दस्तावेजों को तलब करने को लेकर दाखिल किए गए प्रार्थनापत्रों पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के प्रार्थनापत्र को मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए 29 और 30 जुलाई की तारीख तय की है।
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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम के पिता एवं शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम खां व अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। जबकि, दो पैनकार्ड के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां आरोपी हैं। दो पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं। इनमें पासपोर्ट और पैन कार्ड के मामले सिविल लाइंस थाने में दर्ज थे। इन तीनों मामलों में तीनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मंगलवार को इन तीनों मामलों में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से दस्तावेज तलब कराए जाने को लेकर बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों को तलब करने के प्रार्थना पत्रों को मंजूर कर लिया है। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब जन्म प्रमाणपत्र और पैन कार्ड के मामले में 29 जुलाई और पासपोर्ट के मामले में 30 जुलाई को सुनवाई होगी।
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