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Rampur: आलियागंज के किसानों की अपील पर बहस पूरी, 14 नवंबर को आ सकता है फैसला, आजम खां पर लगाया था ये आरोप

Tue, 01 Nov 2022 08:46 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

आलियागंज के किसानों ने अपनी जमीन का जबरन बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए आजम खां के खिलाफ अजीनगर थाने में 26 मुकदमे दर्ज कराए थे। किसानों ने बैनामा खारिज कराने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर किए थे।
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सपा नेता आजम खां - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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आलियागंज के किसानों की जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में दो किसानों ने चार अपील दाखिल की थी। जिस पर मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तिथि तय की है। संभावना है कि 14 को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।

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आलियागंज के किसानों ने अपनी जमीन का जबरन बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए आजम खां के खिलाफ अजीनगर थाने में 26 मुकदमे दर्ज कराए थे। किसानों ने बैनामा खारिज कराने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर किए थे। जिनको 3 जनवरी 2017 को अवर न्यायालय ने खारिज कर दिए थे और फैसला जौहर ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया था। इस आदेश के खिलाफ आलियागंज के निवासी राशिद और अजमल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दो-दो मुकदमे सेशन कोर्ट में दाखिल किए थे। मुकदमों की सुनवाई एडीजे प्रथम वेदप्रकाश वर्मा की कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को इन मुकदमों की सुनवाई हुई। जौहर ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता रमेश पाठक और राशिद की ओर से अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने कोर्ट में बहस की। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

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यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में गवाही पूरी, अब अगली सुनवाई एक दिसंबर को
यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी। साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में हुई। इस दौरान गवाह शन्नू ने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी। 

संजय कपूर की अपील पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को 
पूर्व विधायक संजय कपूर की अपील पर मंगलवार को फैसला नहीं आ सका। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मामला साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव के दौरान आठ फरवरी 2012 को स्टेटिक टीम के प्रभारी वसीम मियां ने संजय कपूर के खिलाफ भोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि सनकरा गांव स्थित बाजार में संजय कपूर के पोस्टर चस्पा थे। जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित नहीं था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अगस्त माह में संजय कपूर को आचार संहिता उल्लंघन के तहत दोषी मानते हुए छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कपूर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है। इस मामले में मंगलवार को फैसला नहीं आ सका। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
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