अमर उजाला ब्यूरो
रोहडू। बैंक से कर्ज लेने के बाद समय पर न अदा करने पर अदालत ने एक दुकानदार को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को न्यायालय ने पचास हजार रुपये मुआवजा देने के भी आदेश किए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद कुमार गांव कांडा तहसील रोहडू निवासी ने 21 मार्च 2012 को पंजाब नेशनल बैंक की रोहडू शाखा से रेडिमेड गारमेंट की दुकान के लिए 12 लाख रुपये का ऋण लिया था। विनोद कुमार ने ऋण की अदायगी के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को पांच लाख रुपये का चेक जारी किया। आरेपी के बैंक खाते में चेक पर अंकित राशि उपलब्ध न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। उसके बाद बैंक प्रबंधन की ओर से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर किया गया। एसीजेएम रोहडू कोर्ट नंबर एक रमणीक शर्मा ने बैंक की ओर से सामने रखे गए साक्ष्य व आरोपी पक्ष की दलील सुनने के बाद सोमवार को चेक बाउंस होने पर विनोद कुमार को मामले में दोषी ठहराया है। एसीजेएम रोहडू के कोर्ट नंबर एक ने विनोद कुमार को छह माह कारावास की सजा व पचास हजार रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता दलीप कपटा ने की है।