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चरस तस्करी के मामले में दो युवकों को दस वर्ष का कठोर कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
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रामपुर बुशहर।
चरस तस्करी के एक मामले में दो युवकों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों को एक-एक लाख का जुर्माना अदा करने का फरमान भी सुनाया गया है। वीरवार को किन्नौर स्थित रामपुर की विशेष अदालत ने हरिओम पुत्र शिवराम, गांव निरसू, रामपुर व सुभाष पुत्र सवारूराम, निवासी दराशती तहसील करसोग को चरस तस्करी में दोषी पाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला 13 दिसंबर 2015 का है। इस दिन आनी पुलिस गश्त पर नगान के पास थी। सुबह के करीब 8 बजे एक मारुति कार जिसमें पंजाब नंबर था, शवाड़ की तरफ से आ रही थी। पुलिस ने उक्त गाड़ी को रोका और दोनों युवकों को बाहर निकालकर गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को दोनों सीटों के बीच में एक बैग मिला जिसे खोलने पर इससे एक किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों को हिरासत में लिया और दोंनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला चला। इस केस में सात गवाहों को शामिल किया गया। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।
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