रामपुर। शराब में मिलावट कर अवैध रूप से बेचने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में पांच साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। आठ साल पहले अजीमनगर थाने में तैनात दरोगा विरासत अली ने अपनी टीम केे साथ बीस दिसंबर 2010 को एक युवक को गश्त के दौरान बीस लीटर शराब के साथ समोदिया खेड़ा गांव निवासी भगवत शरण को गिरफ्तार किया था। इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुुनवाई एडीजे चतुर्थ के यहां पर चल रही थी। यहां के शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र ने बताया की इस मामले में सुनवाई करते हुए शराब एक्ट में एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 272 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।