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अब्दुल्ला दो जन्म प्रमाणपत्र मामला: केजीएमयू के डॉक्टर को कोर्ट ने किया तलब, बचाव पक्ष का प्रार्थना पत्र खारिज

Sat, 01 Oct 2022 07:49 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने गवाही के लिए केजीएमयू की डॉक्टर उमा सिंह को तलब किया है।
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अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में कोर्ट ने लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर को तलब किया है। इससे पहले कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में जिरह का अवसर अब समाप्त हो गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।

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विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मुकदमा थाना गंज में दर्ज है। इस मुकदमे में आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। तीनों जमानत पर चल रहे हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
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शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने गवाही के लिए केजीएमयू की डॉक्टर उमा सिंह को तलब किया है। वादी के निजी अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।
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