रामपुर। कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मुकदमे में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
थाना शहजादनगर के ग्राम धमोरा निवासी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ मिलक कोतवाली में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें अन्य लोग भी नामजद थे। कोर्ट से उनकी फाइल अलग कर दी गई थी। इस मामले में कई साल से गवाही नहीं हो रही थी। कांग्रेस नेता के अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया कि गवाहों को तलब किया गया। मामला पुराना होने के कारण कई गवाह की मौत हो गई थी। कुछ गवाह आए तो बीमार थे। उनके बयानों में विरोधाभास था। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। संवाद