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पड़ोसी से मारपीट के मामले में विधायक अब्दुल्ला आजम पर आरोप तय

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रामपुर। स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज थाने में दर्ज पड़ोसी से मारपीट, आपराधिक षड़यंत्र व जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी।
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28 अगस्त 2019 को घेर मीर बाज खां निवासी मोहम्मद अहमद ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि सपा नेता आजम खां, उनके भाई शरीफ खां, बिलाल और अब्दुल्ला आजम ने उनके घर में घुसकर उनसे मारपीट, आपराधिक षड़यंत्र और जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। सोमवार को कोर्ट ने मामले में आजम खां, शरीफ खां और बिलाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे।



मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशल ट्रायल) ने अब्दुल्ला आजम के भी खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट कार्रवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम कोर्ट में उपस्थित रहे। अब इस मामले में 20 अगस्त को गवाही होगी। संवाद
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