रामपुर। लोकसभा उप निर्वाचन-2022 की घोषणा हो चुकी है तथा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। 23 जून को मतदान एवं 26 जून को मतगणना निर्धारित है।
प्रभारी अधिकारी मतदान और मतगणना कार्मिक एवं मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान प्रक्रिया में बिना किसी ठोस एवं तथ्यात्मक कारण से किसी भी कार्मिक का प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया जाए और न ही अग्रसारित किया जाए। किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए और यदि कार्मिक पूर्व से अवकाश पर है, तो उनका अवकाश निरस्त कर वापस मुख्यालय बुला लिया जाए। यदि संबंधित अधीनस्थ कार्मिक की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगती है, तो अधिकारी का दायित्व होगा कि उनका नियुक्ति आदेश ससमय तामील हो जाए। उन्हें निर्धारित दिवसों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए तथा नियत दिवस को मतदान प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्मिक अनुपस्थित पाया जाता है तो उसका स्वत: संज्ञान लेते हुए तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाए।