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Rampur News: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर बरी

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रामपुर। पत्नी के हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्रकैद के साथ-साथ 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया है।
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मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के गांव परतापुर का है। गांव निवासी महिपाल की शादी घटना से तीन साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गांव अहमद नगर ठेगा निवासी रामेश्वर की भतीजी ममता से हुई थी। आरोप है कि मकान और कार न देने पर 15 अगस्त 2017 ममता की ससुरालियों ने हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट रामेश्वर की ओर से महिपाल सहित छह लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही ममता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। लिहाजा आरोपियों को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मृतका के पति महिपाल को दोषी करार देते उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सोमपाल और शारदा को बरी कर दिया।
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