रामपुर। छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी कक्षा 11 पढ़ने वाली उसकी बेटी, जो 30 अप्रैल 2014 को परीक्षा देने के लिए गई थी। रास्ते में ही चार लोगों ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक नाबालिग सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विवेचना में एक आरोपी का नाम निकाल दिया गया। मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। आरोपियों के अधिवक्ता नजर अब्बास के मुताबिक कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव मेें मुन्ने मियां और रईस को बरी कर दिया है। बाल अपचारी 2019 में किशोर न्यायालय से बरी हो गया था।