रामपुर। साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने 5 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के एक युवक उसके घर में घुस गया और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामवीर सिंह दिवाकर के मुताबिक कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप को बरी कर दिया है। संवाद