रामपुर। सपा नेता आजम खां के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
दो पासपोर्ट मामले में अभियोजन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि अब्दुल्ला का एक पासपोर्ट इम्पाउन्ड है, उसे कोर्ट में जमा किया जाए। इस प्रार्थना पत्र पर अब्दुल्ला के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति के लिए बार-बार समय मांगा जा रहा था। कोर्ट ने उनकी आपत्ति का अवसर समाप्त करते हुए पासपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 10 नवंबर तय की है। संवाद