आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला आजम के स्थगन प्रार्थनापत्र को अंतिम अवसर देते हुए 500 रुपये के हर्जाने पर स्वीकार किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ दो पैन कार्ड होने के आरोप में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। दोनों वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं।
बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थनापत्र दिया। जिसका अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने विरोध किया। उनका कहना था कि गवाह कोर्ट में उपस्थित है और अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता सुनवाई को टालना चाह रहे हैं।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का प्रार्थनापत्र अंतिम अवसर प्रदान करते 500 रुपये के हर्जाने पर स्वीकार किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।