फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur News: बिना लाइसेंस दवा बेचने पर दवा विक्रेता को पांच साल की कैद , 2.39 लाख रुपये जुर्माना

Thu, 13 Nov 2025 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर। बिना लाइसेंस मेडिकल चलाने व दवा बेचने के मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा और 2.39 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि 2020 में गंज थाना क्षेत्र के बगीचा आमना पहाड़ी गेट मोहल्ले में बिना लाइसेंस के एक मेडिकल संचालित किया जा रहा था,जिस पर औषधि विभाग ने छापा मारकर दवाइयों को सीज किया था। मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में दवाएं मिलीं थीं, लेकिन विक्रेता लाइसेंस नहीं दिखा सका था । टीम को स्टोर में रखी दवाओं के बारे में भी कोई रसीद भी नहीं दिखाई गई। इसके बाद मेडिकल को सील कर संचालक मुकर्रम मियां पर केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला आ गया।अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दवा विक्रेता पर 2.39 लाख रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें