रामपुर। किशोरी के अपहरण के अपहरण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण 28 जनवरी 2015 को पास के ही गांव का रहने वाला मोनू ने कर लिया था। इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साथ ही पुलिस ने तीन माह के बाद किशोरी और युवक दोनों को बरामद कर लिया था जहां विवचेक ने इस मामले में चार्जशीट लगा दी थी। बाद में इस मामले की सुुनवाई एडीजी छह के यहां पर चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता प्रताप मौर्य ने बताया कि इस मामले में चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। कोर्ट ने अपहरण के आरोपी को सात साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।