रामपुर। सर्पदंश, गैस रिसाव और बोरवेल में गिरने से होने वाले हादसे अब राज्य आपदा की श्रेणी में आ गए हैं। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर इसे मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर इस तरह के होने वाले हादसों पर नजर रखने और आपदा के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। बाढ़, आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश के साथ ही बिजली गिरने से होने वाले हादसों को सरकार आपदा घोषित कर चुका है। आपदा के तहत हादसे के पीड़ित लोगों को मदद दी जाती है। इस मदद के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यूपी सरकार ने अब कुछ और अन्य वजहों से होने वाले हादसों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में रखा है। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमारी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी कर इसकी घोषणा कर दी है। इस आदेश के तहत अब सर्पदंश, गैस रिसाव, सीवर सफाई, बोरवेल से होने वाले हादसों को राज्य आपदा की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा मानव वन्य एवं जीव द्वंद्व के तहत होने वाले हादसों को भी राज्य आपदा घोषित किया गया है। सरकार इसके लिए अलग से आदेश जारी करेगी। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस संबंध में निर्देश मिल चुके हैं। इन आदेशों के तहत जो भी सहायता राशि मिलेगी। वह पीड़ितों को दी जाएगी। इसके लिए सभी एसडीएम को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।