रामपुर। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से दिए गए कर्ज को एकमुश्त जमा करने पर चक्रवृद्धि और दंड ब्याज माफ कर दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास ने बताया कि योजना में ऋण और साधारण ब्याज ही जमा किया जाएगा। योजना की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है।