रामपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) लालता प्रसाद शाक्य ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 व कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था व कानून एवं शांति व्यवस्था तथा जन व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की संपूर्ण सीमा एवं इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञाएं लागू कर दी गई है। सभी हितधारक अर्थात राजनीतिक दल, उम्मीदवार, प्रचारक, मतदाता और चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारी हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे और कानून के तहत निर्धारित संबंधित अधिकारियों द्वारा अनिवार्य उचित व्यवहार करते हुए सामान्य निर्देशों और कोविड के अन्य मानदंडों का उल्लंघन नहीं करेगा। संवाद