रामपुर। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वो 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर दें। हालांकि 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा करने पर भी पेनाल्टी देय होगी जो कि पांच हजार रुपये है। लेकिन, यदि 31 दिसंबर के बाद रिटर्न जमा किया जाता है तो सरकार इस पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी वसूलेगी। यानि रिटर्न तो जमा करना ही होगा लेकिन, पेनाल्टी भी दोगुनी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया था। इसके बाद पांच हजार रुपये पेनाल्टी के साथ रिटर्न जमा करना अनिवार्य हो गया। जो कि सप्ताह भर बाद दोगुना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य आशीष कमथानिया बताते हैं कि आयकर रिटर्न जमा करने में किसी प्रकार की छूट या घपलेबाजी नहीं की जा सकती। क्योंकि बिना पेनाल्टी के सिस्टम रिटर्न को स्वीकार ही नहीं करेगा।