रामपुर। जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दस-दस साल के कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाग छोटे साहब का है। मोहल्ला निवासी शहाबुद्दीन उर्फ टीटू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 15 जुलाई 2015 को मोहल्ले के ही आदिल, छोटे और इस्लाम ने जान से मारने की नियत से हमला किया। जिसमें अफजाल खां, अमान, अमान अहमद, सईद, रेहान, रियासत घायल हो गए थे। घटना की रिपोर्ट शहाबुद्दीन ने आदिल, छोटे और इस्लाम के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई साक्षी नहीं है। प्रभारी शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदिल, छोटे और इस्लाम को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। प्रभारी शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि आरोपी इस्लाम सपा नेता आजम खां के करीबी हैं।