दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
रायबरेली। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र से जुड़े बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना शिवरतनगंज में दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार आठ अगस्त 2019 की शाम करीब चार बजे वादी की बेटी खेत से जानवर भगाने गई थी, तब से वापस नहीं लौटी। प्रहलाद ही बेटी को फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। मिलने के बाद पीड़िता के बयान से दुष्कर्म की बात भी सामने आई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रहलाद की जमानत खारिज कर दी। (संवाद)