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रायबरेली: अग्रवाल स्वीट्स का पनीर, बंगाली स्वीट्स का लड्डू मिला घटिया

Wed, 15 Feb 2023 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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रायबरेली। लखनऊ की विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में नमूने फेल होेने पर अग्रवाल स्वीट्स के मालिक समेत 22 कारोबारियों पर 21.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुकदमों की सुनवाई के दौरान एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने अर्थदंड लगाते हुए दो माह में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच भरे गए खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। जांच में फेल मिले नमूनों के मामले में कारोबारियों पर जुर्माना कराने के लिए एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया गया था।
पनीर का नमूना फेल होने पर सुपर मार्केट स्थित अग्रवाल स्वीट्स के मालिक राजेश अग्रवाल पर 40 हजार व विक्रेता उमेश कुमार पर 10 हजार का जुर्माना लगा है। दरीबा तिराहा स्थित बंगाली स्वीट्स के बूंदी के लड्डू का नमूना फेल होने पर संचालक चिन्मय बरई पर एक लाख का जुर्माना हुआ है।
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उन्होंने बताया कि नई बस्ती अमेलिहा ऊंचाहार स्थित न्यू रामदास किराना एंड जनरल स्टोर के संचालक शालिनी गुप्ता पर मूंगफली दाना का नमूना फेल होने पर दो लाख और विक्रेता मनोज कुमार पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

स्वागत होटल के संचालक को पांच लाख जमा करने के आदेश
पनीर का नमूना फेल होने पर डिडौली स्थित स्वागत होटल व उत्सव लान के संचालक आलोक चौधरी पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। दो माह में जुर्माना जमा करना होगा। चटनी बनाने में उपयोग होने वाले सोडियम ग्लूटामेट का नमूना फेल होने पर शहर के पुलिस लाइन स्थित जश्न फास्ट फूड एवं नमकीन के संचालक अखंड प्रताप चौधरी व विक्रेता अभय प्रताप पटेल पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। खोया का नमूना फेल होने पर आर्य समाज मंदिर स्थित संगम स्वीट्स के संचालक विजय कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना हुआ है।

मुंबई की ईजी डे की सेवईं भी मानकों पर खरी नहीं

कैनाल रोड स्थित ईजी डे की सेवईं का नमूना फेल हो गया। इस पर लाइसेंसधारक फ्यूचर रिटेल लिमिटेड नालेज हाउस श्याम नगर, लिंक रोड, मुंबई पर डेढ़ लाख व विक्रेता मुकेश कुमार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। बिना पंजीकरण के घुरवारा में संचालित आलोक चाट भंडार पर 10 हजार का जुर्माना हुआ है। अशोक पापड़ के निर्माता आरएस फूड्स वर्क्स, उन्नाव पर डेढ़ लाख और विक्रेता अशोक सेल्स कंपनी, दूला नगर कानपुर पर डेढ़ लाख और शुक्ला ट्रेडर्स मुराईबाग, डलमऊ पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हल्दी पाउडर का नमूना फेल होने पर श्रवण कुमार पर 50 हजार, बेसन का नमूना फेल होने पर निर्माता विवेक कुमार पर एक लाख व बरकत इंटरप्राइजेज पर 50 हजार, वेजिटेबल ऑयल का नमूना फेल होने पर निर्माता जागेश्वर प्रसाद, सावित्री देवी व अजय शुक्ला पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
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