अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने चार दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। टांडा के वर्ष 1992 के चोरी के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रामलौट निवासी मुर्गीपुर रहीमपट्टी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 1500-1500 रुपये अर्थदंड लगाया है। एसीजेएम कोर्ट ने अलीगंज के वर्ष 2009 के आबकारी अधिनियम के मामले में पंकज निवासी मुबारकपुर पर छह सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।