रायबरेली। लालगंज तहसील के कोरिहरा गांव में बंजर भूमि पर अवैध कब्जे के पुराने मामले में तहसीलदार न्यायिक कोर्ट ने बेदखली का आदेश देते हुए कब्जेदार चंद्रशेखर सिंह पर 1,63,590 रुपये का अर्थदंड लगाया है। लेखपाल की 22 अक्तूबर 2005 की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। रिपोर्ट में बंजर भूमि पर पक्की नींव डालकर कब्जा करने का आरोप था। 20 अगस्त 2019 को स्थलीय निरीक्षण के दौरान चंद्रशेखर सिंह ने 0.024 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा स्वीकार किया था। अवर न्यायालय ने 11 सितंबर 2019 को बेदखली का आदेश दिया था। इसके खिलाफ अपील पर जिलाधिकारी ने 27 अगस्त 2022 को आदेश निरस्त कर दोबारा परीक्षण का निर्देश दिया। मामला राजस्व परिषद पहुंचा, जहां 29 नवंबर 2023 को निगरानी खारिज कर दी गई। इसके बाद सुनवाई पूरी होने पर तहसीलदार न्यायिक कोर्ट ने बेदखली और अर्थदंड जमा करने का आदेश सुनाया।