बेसिक शिक्षा विभाग में चार शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में तत्कालीन दो बीएसए व तत्कालीन एओ पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश सीजेएम इफराक अहमद ने दिए हैं।
कोतवाली प्रभारी को केस दर्ज करके एक प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में 19 मार्च 2012 को सतेंद्र कुमार, 29 मार्च 2012 को रागिनी देवी, 17 अप्रैल 2012 को सुधीर व अजीत कुमार को सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था।
आरोप है कि शासन से नियुक्ति पर रोक लगाने के बाद भी तत्कालीन बीएसए रामहुजूर प्रसाद ने यह नियुक्तियां कर दीं।
इसके अलावा वर्ष 2006 में तत्कालीन बीएसए रामशंकर व लेखाधिकारी बृजबिहारी ने जिले में अनुदान सूची में लिए गए 15 स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में शासनादेश का उल्लंघन किया।
बार-बार शिकायत करने के बाद भी न्याय न मिलने पर सदाशिव पांडेय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम ने प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए तत्कालीन बीएसए रामहुजूर प्रसाद, रामशंकर व तत्कालीन लेखाधिकारी बृजबिहारी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं।