रायबरेली। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अधिकारी पर जनवरी में भी जुर्माना लग चुका है।
शहर के गोराबाजार नारायण नगर निवासी रवि कुमार सिंह ने जिला पंचायत से सूचना मांगी थी। तय समय में सूचना न देने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था।
मामले में आयोग ने जनवरी में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। रवि कुमार सिंह की मांगी गई दूसरी सूचना के मामले में भी आयोग ने अपर मुख्य अधिकारी पर 25 हजार रुपये का और जुर्माना लगाया है। आयोग ने जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।