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पर्वों को लेकर जिले में धारा 144 लागू

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पर्वों को लेकर जिले में धारा 144 लागू
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रायबरेली। ईद-उल-फितर व अन्य पर्वों और परीक्षाओं को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एडीएम (प्रशासन) रामअभिलाष ने बताया कि अराजकतत्वों एवं आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिगत रखते हुए सतर्कता बरतने के लिए संपूर्ण जिले में 31 जुलाई तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिले में सभी को निषेधाज्ञा के आदेशों का अनुपालन करना होगा। अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी।
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