बैंकों में दस्तावेज देकर कराएं वरासत
रायबरेली। मुख्य विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया है कि जिले में ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड खाताधारक कृषक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिसों द्वारा अभी तक बैंकों में जाकर अपनी वरासत दर्ज नहीं कराई गई है। वरासत न दर्ज कराने के कारण उन कृषकों को फसली ऋण मोचन योजना का लाभ नही मिल पाएगा। इसलिए ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड खाता धारक वारिसान के परिवार रजिस्टर की छायाप्रति तथा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं 100 रुपये के स्टाप पेपर आदि दस्तावेज बैंकों में जमा करें, जिससे उनकी वरासत दर्ज करते हुए उनको कर्ज माफी योजना का लाभ मिल सके।