पूर्व प्रधान, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी और तकनीकी सहायक ने मिलीभगत कर खड़ंजा का निर्माण कराए बिना ग्रामसभा के खाते से एक लाख बीस हजार रुपये निकाल लिए। जांच में मामला सही पाए जाने पर बीडीओ ने पूर्व प्रधान समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। जिलाधिकारी ने आरोपियों से धनराशि की रिकवरी का आदेश दिया है।
सांगीपुर विकास खंड के देऊम पूरब के ग्रामीणों ने दो माह पहले जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में धांधली किए जाने की शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि पूर्व प्रधान मंजू सिंह ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी लालगंज के अझारा निवासी राम शिरोमणि मिश्र व ब्लॉक के तकनीकी सहायक विजयनाथ मिश्र के साथ मिलीभगत कर डेढ़ सौ मीटर खड़ंजा का निर्माण कराए बिना ही एक लाख बीस हजार एक सौ चार रुपये ग्राम सभा के खाते से निकाल लिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई तो अनियमितता की पुष्टि हो गई। इस पर जिलाधिकारी ने आरोपियों से धनराशि की रिकवरी करते हुए केस दर्ज कराने का निर्देश बीडीओ को दिया।