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Pratapgarh News: मारपीट और दलित उत्पीड़न के दोषियों को दो वर्ष का कारावास

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प्रतापगढ़। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट हेमंत कुमार ने मारपीट, दलित उत्पीड़न में दोषी संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा भवानीगंज निवासी अभयानंद द्विवेदी, पप्पू द्विवेदी और महेशगंज के धम्मोहन गांव निवासी लालजी पांडेय को दो -दो वर्ष कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की। वादी मुकदमा रमेश कुमार के अनुसार घटना 23 दिसंबर 2006 की है। ग्राम सभा में कोटे को लेकर खुली बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें वादी ने पर्चा दाखिल किया। मौके पर मौजूद अभयानंद द्विवेदी, पप्पू द्विवेदी, लालजी पांडेय ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारा-पीटा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को दंडित किया। संवाद
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