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Pratapgarh News: मारपीट के आरोपियों को दो वर्ष की कैद, अर्थदंड भी लगाया

Thu, 30 Mar 2023 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
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जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय ने मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए जेठवारा के लक्ष्मणपुर गांव के अरुण उपाध्याय, सुशील उपाध्याय, सुनील, आलोक व कुसुम को दो -दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर चार -चार हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जेठवारा के लक्ष्मणपुर गांव के वादी प्रशांत कुमार के अनुसार तीन अगस्त 2014 वह अपने घर पर था। तभी जमीनी रंजिश को लेकर अरुण उपाध्याय, सुशील उपाध्याय, सुनील, आलोक, कुसुम और अंकित पांडेय ने उसके घर पहुंचकर मारपीट की। पीड़ित को बचाने पहुंची उसकी मां श्यामा देवी, भाई मनोज, अभिषेक व अन्य लोग को भी आरोपियों ने पीटा था। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी क्रिमिनल विक्रम सिंह ने की। इसी मुकदमे के क्रॉस केस में न्यायालय ने मनोज उपाध्यक्ष, विनोद उपाध्याय, प्रशांत उपाध्याय, दीपक व श्यामा देवी को मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष का कारावास देने से साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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मारपीट करने वाले आरोपियों को तीन वर्ष की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर की कोर्ट ने अंतू के कल्याणदेव गांव के कबीर उर्फ हरीशचंद्र, मुन्ने लाल, हीरा लाल पटेल व अमृत लाल को मारपीट कर घायल करने के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन- तीन वर्ष का कारावास और दो -दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अंतू के कल्याणदेव गांव के वादी मुकदमा अरुण कुमार के अनुसार वह 20 जुलाई 2011 की सुबह सात बजे चचेरे भाई का दूध बेचने के लिए शहर जा रहा था। इस दौरान आरोपी कबीर, मुन्ने लाल, हीरा लाल पटेल व अमृत लाल ने पीड़ित से मारपीट की थी। आरोपियों ने पीड़ित पर तमंचे से फायर करने का प्रयास किया था। घटना में पीड़ित व उसके चचेरे भाई हरिकेश को चोट लगी थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की।
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