किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड से 50 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया है। एडीजे पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कुंडा के सुजौली निवासी आलोक यादव को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए बीस वर्ष कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार 18 फरवरी 2020 की शाम आठ बजे आरोपी ने किशोरी को पशुशाला में बंधक बनाकर दुराचार किया था।