नगर कोतवाली के पृथ्वीगंज बाजार में अमानक बीज बेचने वाले लालचंद्र मोदनवाल के खिलाफ वर्ष 2012 में 3/7 ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान एसीजेएम न्यायालय ने बीज विक्रेता लालचंद्र मोदनवाल को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।