एडीजे और एफटीसी प्रथम मनोज कुमार व्दितीय ने रानीगंज के चौहान का पुरवा निवासी कुलदीप सिंह चोरी और माल बरामदगी का दोषी पाने पर दस वर्ष का कारावास तथा 3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। तीन जुलाई 2016 को जीआरपी एसओ विनोद कुमार सिंह ने चिलबिला स्टेशन प्लेट फार्म नं. दो पर ट्रेनों में लूटपाट करने वाले कुलदीप को गिरफ्तार किया था।
गैंगस्टर के आरोपियों की जमानत निरस्त
अपर सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर ने गैंगस्टर के आरोपी रियाज अली निवासी हर्षपुर थाना सांगीपुर, मोहित सरोज निवासी कोटिला अख्तियारी थाना हथिगवां की जमानतयाचिका को निरस्त कर दिया है।